छत्तीसगढ़ के हड़ताली कर्मचारियों को सरकार का ऑफर, 2 सितम्बर को अपने काम पर उपस्थित, तो अवकाश मानकर मिलेगा पूरा वेतन, नहीं तो..........
हड़ताली कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने नया प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ के हड़ताली कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने नया प्रस्ताव दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा, अगर कर्मचारी 2 सितम्बर तक भी काम पर लौट आए तो उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। हड़ताल अवधि को अवकाश मानकर पूरा वेतन दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव मेरी खेस्स ने मंगलवार को एक नया परिपत्र जारी किया। सभी विभागाध्यक्ष, राजस्व मंडल, सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को जारी परिपत्र में हड़ताल से संबंधित निर्देश हैं।
दो सितम्बर को अपने काम पर उपस्थित
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल बहुत से अधिकारी-कर्मचारी काम पर लौटना चाहते हैं। विभाग ने ऐसे कर्मचारियों-अधिकारियों को उनके कार्यालय में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है।
एक और निर्देश देते हुए उप सचिव ने लिखा है, हड़ताल में शामिल अधिकारी-कर्मचारी अगर एक सितम्बर अथवा दो सितम्बर को अपने काम पर उपस्थित होते हैं तो उनकी हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाए। इस परिपत्र को कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने का प्रस्ताव माना जा रहा है। इस समय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों से जुड़े करीब चार लाख कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं।
इससे पहले कार्रवाई का निर्देश हुआ था
एक दिन पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ने हड़ताल को सेवा आचरण नियमों के तहत कदाचार बताया था। इसमें कहा गया था, जाे कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक भी हड़ताल पर थे और अब भी हड़ताल पर बैठे हैं
उनका अवकाश स्वीकृत न किया जाए। उतने दिनों तक का वेतन भुगतान नहीं किया जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाए।
हड़ताल में शामिल नहीं हुए कर्मचारियों को राहत भी दी थी
सोमवार को जारी परिपत्र में हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश हुई थी। इसमें कहा गया था, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर कई कर्मचारी 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं।
जो कर्मचारी पिछली 25 जुलाई से 29 जुलाई तक की अवधि में हड़ताल पर थे और जिन्होंने वर्तमान में हिस्सा नहीं लिया है, उनके पूर्व की अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाए।